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Ludhiana: अदालत के आदेश पर कार्रवाई, किसान पर था 46 लाख रुपये का कर्ज बकाया

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सुबह पुलिस ने गांव को चारों तरफ से घेर लिया था और बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी थी।

किसान प्यारा सिंह, उनकी पत्नी सुरिंदर कौर और परिवार के सदस्यों से करीब 32.07 लाख रुपये की वसूली की जानी है। कंपनी की ओर से मकान पर नोटिस चस्पा किया गया, जिसमें समझौते के तहत जमा की जाने वाली राशि 32,06,876 रुपये बताई गई, जबकि कुल रिकवरी राशि 46,28,468 रुपये का भी उल्लेख किया गया। लुधियाना ग्रामीण के गांव टूसा में मंगलवार तड़के भारी पुलिस बल की मौजूदगी में एक किसान का घर सील कर दिया गया। यह कार्रवाई अदालत के आदेश पर कर्ज वसूली के लिए की गई। किसान प्यारा सिंह पर करीब 46.28 लाख रुपये का ऋण बकाया था।
सुबह पुलिस ने गांव को चारों तरफ से घेर लिया था और बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी थी। शुरुआत में गांव में सनसनी फैल गई, लेकिन आधे घंटे बाद स्पष्ट हुआ कि यह मामला कर्ज वसूली का है। रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और औथम इंवेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अधिकारियों को विरोध की आशंका के चलते पुलिस सुरक्षा दी गई थी। प्यारा सिंह, उनकी पत्नी सुरिंदर कौर और परिवार के अन्य सदस्यों पर कुल 32.07 लाख रुपये की वसूली का मामला था। ब्याज बढ़ने के कारण यह राशि 46.28 लाख रुपये तक पहुंच गई। लुधियाना की एक अदालत ने सोमवार को मकान खाली कराने का आदेश दिया था। कार्रवाई के दौरान प्यारा सिंह के परिवार को घर से बाहर कर दिया गया। इसके बाद मकान पर सरकारी सील लगाकर ताला लगा दिया गया।
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