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Jalandhar में 83 पेटी अवैध शराब बरामद:3 आरोपियों पर केस, 2 कारों में भरी थी खेप; पुलिस और आबकारी विभाग का एक्शन

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जालंधर में पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है।

टीम ने गुरु नानकपुरा ईस्ट इलाके में 83 पेटी अवैध शराब बरामद की। इस मामले में पुलिस ने तीन मुख्य आरोपियों के खिलाफ पंजाब आबकारी अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले की आगे की जांच जारी है।
थाना रामा मंडी के एएसआई रणजीत पाल टीम के साथ बुधवार को जांच के लिए भरत नगर फाटक के पास मौजूद थे। गश्त के दौरान पुलिस अधिकारी को सूचना मिली कि वरुण कपूर (निवासी लक्ष्मी पुरा), नितिन नागपाल उर्फ नंदू (निवासी कोट किशन चंद) और राजीव उर्फ जीबा (निवासी संकरपुरा) बड़े पैमाने पर अवैध शराब बेचने का धंधा करते हैं।
तीनों आरोपी कारों में ला रहे थे शराब सूचना के अनुसार, तीनों आरोपी दो सफेद रंग की कारों, मारुति ब्रीजा (पंजीकरण संख्या PB-08-EZ-7864) और मारुति बलेनो (पंजीकरण संख्या PB-08-FQ-3761) में शराब लोड करके गुरु नानकपुरा ईस्ट गली नंबर 8 में मकान नंबर 694 के बाहर ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं।
गली में दोनों गाड़ियां खड़ी मिली मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एएसआई रणजीत पाल ने तुरंत आबकारी निरीक्षक मोहित सेठी और जशन सिंह को फोन कर सूचित किया। इसके बाद पुलिस टीम और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने बताए गए स्थान पर तुरंत छापेमारी की। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो गली में दोनों गाड़ियां खड़ी पाई गईं।
गाड़ियों की खिड़कियां खुली थीं और चाबियां अंदर ही लगी हुई थीं। पुलिस टीम ने जब गाड़ियों की तलाशी ली तो मारुति ब्रीजा से 40 पेटी शराब (पंजाब किंग्स मार्क) और मारुति बलेनो से 43 पेटी शराब (पंजाब किंग्स एवं रॉयल चैलेंजर मार्क) बरामद हुई।
दोनों गाड़ियों से कुल 83 पेटी अवैध शराब मिली इस तरह दोनों गाड़ियों से कुल 83 पेटी (7.47 लाख मिलीलीटर से अधिक) अवैध शराब जब्त की गई। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आसपास के स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शियों (पब्लिक गवाहों) को शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन सभी ने अपनी व्यक्तिगत मजबूरियां बताकर गवाह बनने में असमर्थता जताई।
पुलिस ने नियमानुसार मौके पर ही बरामद शराब के नमूने (सैंपल) निकालकर उन्हें प्लास्टिक के केनों में सील किया और सील पर ‘RP’ मोहर लगाई। इसके साथ ही दोनों वाहनों और शराब को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया।
थाना रामा मंडी, कमिश्नरेट जालंधर में तीनों नामजद आरोपियों के खिलाफ ‘द पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914’ की धारा 61 और 78(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और शराब की इस बड़ी खेप के स्रोत (सोर्स) का पता लगाने के लिए छापेमारी कर रही है।
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