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Jalandhar-Ludhiana टारगेट किलिंग आरोपी को जमानत:दिल्ली हाईकोर्ट ने जग्गी जोहल को दी राहत, 7 मामलों में दर्ज था केस

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दिल्ली हाईकोर्ट ने आज ब्रिटिश नागरिक जगतार सिंह जोहल (जग्गी जोहल) को जमानत दे दी है।

लुधियाना और जालंधर जिलों में हुई टार्गेटेड किलिंग्स के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने आज ब्रिटिश नागरिक जगतार सिंह जोहल (जग्गी जोहल) को जमानत दे दी है। गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम और हत्या से जुड़े 7 अलग-अलग मामलों में जग्गी को राहत मिली है।
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) की जांच वाले इन मामलों में न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया। हालांकि, मामले का विस्तृत आदेश आना अभी बाकी है।
टार्गेट किलिंग्स में KLF कनेक्शन का आरोप NIA का आरोप है कि जोहल साल 2016-17 के दौरान पंजाब के लुधियाना और जालंधर जिलों में हुई टार्गेटेड किलिंग्स में शामिल था। जांच एजेंसी के मुताबिक, ये वारदातें राज्य में कानून-व्यवस्था बिगाड़ने के मकसद से खालिस्तान लिबरेशन फोर्स (KLF) द्वारा रची गई साजिश का हिस्सा थीं और जोहल भी इस संगठन का सदस्य है।
2024 में खारिज हो गई थी जमानत याचिका इससे पहले 2024 में हाईकोर्ट की एक अन्य पीठ ने जोहल के खिलाफ आरोपों को पहली नजर में सही मानते हुए जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां से हाईकोर्ट को याचिकाओं पर नए सिरे से सुनवाई करने के निर्देश मिले थे। सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश के तहत हुई दोबारा सुनवाई में हाईकोर्ट ने जोहल की जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया।
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