जून 2020 में दिशा सालियान की मौत हुई थी. सालियान की मौत की जांच मुंबई पुलिस कर रही थी.
6 साल बाद सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान सुसाइड केस की फाइल फिर से खुलेगी. बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई को इसकी जांच करने के लिए कहा है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारी इसकी जांच करेंगे और रिपोर्ट दाखिल करेंगे. हाई कोर्ट ने यह फैसला दिशा के पिता सतीश सालियान की याचिका पर सुनाया है.
लाइव लॉ के मुताबिक इस मामले में 3 पक्षों ने कोर्ट में जिरह की. एक पक्ष दिशा सालियान के पिता का था. दूसरा पक्ष मुंबई पुलिस और सरकार का था. तीसरा पक्ष शिवसेना (यूबीटी) के विधायक आदित्य ठाकरे का था. दिशा के पिता ने इस मामले में आदित्य ठाकरे के खिलाफ जांच की मांग की थी.
सालियान मामले की जांच सीबीआई को क्यों?
1. दिशा सालियान के पिता की तरफ से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि सालियान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट परिजनों को नहीं दी गई. पुलिस ने इस मामले में लापरवाही की. 5 साल बाद कोर्ट के दखल के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी गई.
2. दिशा के पिता का कहना था कि एफआईआर दर्ज करने में भी लापरवाही की गई. कोर्ट के कहने के बाद एफआईआर दर्ज की गई. कोर्ट ने भी माना कि पुलिस को शुरुआत में ही एफआईआर दर्ज कर जांच करनी चाहिए थी.
3. दिशा के पिता का तर्क था कि उन्होंने जिन लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज कराने के लिए दिए थे, उनके नाम दर्ज नहीं किए गए. उन लोगों के खिलाफ जांच भी नहीं की गई.
4. सुनवाई के दौरान दिशा के वकील का तर्क था कि पुलिस 5 साल से एडीआर (एक्सिडेंटल डेथ रिपोर्ट) पर जांच कर रही है. कुछ तो मामला है, जिसके कारण इसे क्लोज नहीं किया गया.
5. एक वजह भरोसे का भी है. दिशा के पिता का कहना है कि उनकी बेटी के साथ पहले रेप हुआ और फिर उसकी हत्या की गई. पुलिस इसे गलती से सुसाइड बता रही है. उनका कहना है कि पुलिस का यह दावा सही नहीं है.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा?
जस्टिस सारंग कोटवाल और जस्टिस रंजीत सिन्हा भोंसले की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मामले की जांच जरूरी है. ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस मामले में समुचित न्याय हुआ है. कोर्ट ने कहा कि इस केस को हम सीबीआई के पास भेज रहे हैं. सीबीआई इसकी जांच करेगी. हाई कोर्ट ने इस मामले में 2 दिशानिर्देश जारी किए-
सीबीआई के वरिष्ठ अफसर इस मामले की जांच करेंगे. जांच में अगर कुछ ठोस पाया जाता है, तभी किसी को आरोपी बनाया जाएगा. यानी बिना जांच पूर्ण किए किसी को आरोपी नहीं बनाया जा सकता है.
जांच पूर्ण होने के बाद अगर मामले में कुछ नहीं निकलता है तो सीबीआई के अधिकारी केस को विधिवत तरीके से बंद करने के लिए अदालत में जाएंगे.
जून 2020 में दिशा सालियान की हुई थी मौत
8 जून 2020 को मुंबई के मलाड स्थित एक इमारत की 14वीं मंजिल से गिरकर दिशा सालियान की मौत हो गई थी. पुलिस के मुताबिक दिशा गलती से गिर गई, जिसके कारण उनकी मौत हो गई. वहीं उनके पिता का कहना है कि दिशा की हत्या की गई. दिशा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रह चुकी थी.