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Court ने खारिज की Telegram की याचिका, 22 June तक जारी रहेगा बैन

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टेलीग्राम को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है।

कोर्ट ने बैन के खिलाफ टेलीग्राम की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के बैन को सही बताया है और भारत में 22 जून तक टेलीग्राम पर बैन जारी रहेगा। यह फैसला जस्टिस तेजस कारिया की सिंगल बेंच ने सुनाया है।
कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने बिना सोच-विचार किए यह आदेश जारी नहीं किया था। पिछले महीने नीट का पेपर 3 मई को हुआ था, लेकिन बाद में पेपर लीक हो गया, जिस कारण काफी हंगामा हुआ। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा, जिसके बाद सरकार ने 3 मई को पेपर रद्द कर दिया था।
बता दें 22 जून को नीट का पेपर दोबारा होगा। ऐसे में सरकार हर तरह की एहतियात बरत रही है ताकि फिर से ऐसी कोई घटना न हो। इसी के चलते सरकार ने खतरे की संभावना को देखते हुए टेलीग्राम पर 22 जून तक के लिए अस्थाई बैन लगाया है।
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