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Supreme Court ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई पर रोक लगाई

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हरियाणा के उचाना विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में विजयी रहे भाजपा विधायक देवेंद्र चत्रभुज अत्री के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका

हरियाणा के उचाना विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में विजयी रहे भाजपा विधायक देवेंद्र चत्रभुज अत्री के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में हो रही सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में गत 06 अक्तूबर को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ के सामने यह अपील सुनवाई के लिए लिस्ट हुई थी मगर खंडपीठ ने मुख्य न्यायाधीश से आदेश लेने के बाद ऐसी खंडपीठ के सामने लिस्ट करने के लिए कहा था। इस अपील पर बुधवार को जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ में सुनवाई हुई।
अत्री के वकील लोकेश सिंहल ने दैनिक सवेरा को पूछने पर बताया कि सुनवाई के बाद खंडपीठ ने प्रतिवादीगण को नोटिस जारी करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चल रही प्रोसीडिंग (कार्यवाही) पर रोक लगा दी। खंडपीठ ने अगली सुनवाई 19 जनवरी, 2026 तय की है। अपीलकर्ता देवेंद्र चत्रभुज अत्री ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के बृजेंद्र सिंह बनाम देवेंद्र चत्रभुज अत्री और अन्य मामले में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अत्री के दो आवेदनों को खारिज करने वाले आदेशों को चुनौती दी है।
ये आदेश 23 मई, 2025 और 18 सितंबर, 2025 को पारित हुए थे। देवेंद्र चत्रभुज अत्री ने पहले आवेदन में याचिकाकर्ता बृजेंद्र सिंह की याचिका को खारिज करने का आग्रह किया था। मगर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने यह आवेदन अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद दूसरा आवेदन दायर कर संशोधित याचिका को खारिज करने का आग्रह किया गया था मगर खंडपीठ ने इसे भी खारिज कर दिया। देवेंद्र चत्रभुज अत्री ने इन दोनों आदेशों पर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है।
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