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Amritsar Airportके आसपास ड्रोन उड़ाने पर रोक:पैराग्लाइडर और गर्म हवा के गुब्बारों पर भी प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

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हवाई अड्डे की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है

अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से ड्रोन और अन्य उड़ने वाले यंत्रों की उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध आज यानी 20 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। इस संबंध में अमृतसर के पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह गिल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं।
हवाई अड्डे के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी संभावित अप्रिय घटना को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। आदेश के तहत ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा रिमोट कंट्रोल से चलने वाले माइक्रोलाइट विमान, पैराग्लाइडर, पैरा-मोटर, हैंड ग्लाइडर और गर्म हवा वाले गुब्बारों की उड़ान पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
पुलिस कमिश्नरेट की ओर से स्पष्ट किया गया है कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
पुलिस का कहना है कि हवाई अड्डे की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में किसी भी तरह की लापरवाही से बचने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आदेश जारी किया गया है। पुलिस ने आम लोगों से भी सहयोग करने की अपील की है।
उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
कमिश्नरेट पुलिस ने लोगों से कहा है कि वे हवाई अड्डे और आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी निर्देशों का पालन करें। बिना अनुमति किसी भी तरह के उड़ने वाले यंत्र को उड़ाने से बचें। यह प्रतिबंध आज से लागू रहेगा और आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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