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अब PNG कनेक्शन के लिए नहीं लगानी पड़ेगी लाइन, घर बैठे हो जाएगा आवेदन

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सरकार PNG को बढ़ावा दे रही है, जिससे अब गैस कनेक्शन के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं है.

घरों में गैस सिलेंडर खत्म होने का इंतजार और बार-बार बुकिंग की झंझट अब धीरे-धीरे खत्म होने वाली है. केंद्र सरकार देशभर में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) नेटवर्क को तेजी से बढ़ाने पर जोर दे रही है, ताकि लोगों को ज्यादा सुविधाजनक और भरोसेमंद गैस सप्लाई मिल सके. इसी दिशा में नई नीति के तहत उन इलाकों में PNG को प्राथमिकता दी जा रही है, जहां इसकी सुविधा पहले से मौजूद है. सरकार चाहती है कि लोग पारंपरिक LPG सिलेंडर से हटकर PNG का इस्तेमाल करें, जिससे ऊर्जा सुरक्षा भी मजबूत हो सके. आइए आपको डिटेल में बताते हैं कि आप घर बैठे कैसे पीएनजी कनेक्शन ले सकते हैं.

घर बैठे ऐसे करें PNG कनेक्शन के लिए आवेदन

अब PNG कनेक्शन लेने के लिए आपको लंबी लाइन में लगने या दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है. पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और काफी आसान है. इसके लिए सबसे पहले आपको अपने इलाके की गैस सप्लाई करने वाली कंपनी की वेबसाइट पर जाना होगा, जैसे कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड या Mahanagar Gas Limited (MGL). वेबसाइट पर New PNG Connection या इसी तरह का विकल्प मिलेगा, जहां से आवेदन शुरू किया जा सकता है.
ऑनलाइन फॉर्म में आपको अपना नाम, पता और संपर्क से जुड़ी जरूरी जानकारी भरनी होती है. इसके बाद कुछ जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होते हैं. आवेदन पूरा करने के बाद निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होता है. जैसे ही आप आवेदन सबमिट करते हैं, आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाता है, जिससे आप अपने आवेदन की स्थिति आसानी से ट्रैक कर सकते हैं. कंपनी की तरफ से आपके दस्तावेजों की जांच की जाती है और सब कुछ सही पाए जाने पर आपके घर में PNG कनेक्शन लगाने के लिए तारीख तय की जाती है. तय समय पर तकनीकी टीम आकर पाइपलाइन और मीटर इंस्टॉल कर देती है, जिसके बाद आप तुरंत PNG का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं.

किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत

PNG कनेक्शन लेने के लिए कुछ जरूरी कागजात देना अनिवार्य होता है. पहचान के लिए आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक दस्तावेज दे सकते हैं. वहीं, पते के प्रमाण के तौर पर बिजली बिल, टेलीफोन बिल, रेंट एग्रीमेंट या राशन कार्ड मान्य होते हैं. अगर घर आपका खुद का है, तो मालिकाना हक साबित करने के लिए प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज देने होंगे. वहीं, किराए के मकान में रहने वालों को मकान मालिक से NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है. इसके अलावा एक पासपोर्ट साइज फोटो भी आवेदन के साथ जमा करनी होती है.
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