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Jalandhar: बल्टर्न पार्क में स्पोर्ट्स हब प्रोजैक्ट के निर्माण पर हाईकोर्ट ने फिर लगाई रोक

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बल्टर्न पार्क परिसर में चल रहे स्पोटर्स हब प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य पर एक बार फिर ग्रहण लग गया है।

 बल्टर्न पार्क परिसर में चल रहे स्पोटर्स हब प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य पर एक बार फिर ग्रहण लग गया है। बल्टर्न पार्क के ग्रीनरी प्रेमी बल्टर्न पार्क वेलफेयर सोयसायटी के सीनियर सिटीजन इंदरजीत सिंह सहित 4 सीनियर सिटीजन द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में पहली सुनवाई करते हुए 77 करोड़ की लागत वाले स्पोटर्स हब प्रोजेक्ट के निर्माण पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। फिलहाल यह रोक केस की अगली सुनवाई अर्थात 29 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी। अगली सुनवाई के आधार पर स्पोटर्स हब के भविष्य को लेकर आगे का फैसला होगा। कोर्ट की तरफ से निगम प्रशासन के नाम नोटिस जारी कर दया गया है।
अब अगली सुनवाई में निगम प्रशासन द्वारा केस को लेकर अपना पक्ष रखने के बाद स्टे को लेकर फैसला होगा। बल्टर्न पार्क में साल 2008 से फंसे स्पोटर्स हब प्रोजैक्ट के निर्माण का उदघाटन का जून माह में सीएम भगवंत सिंह मान ने किया था। इससे पहले बल्टर्न पार्क वेलफेयर सोसायटी द्वारा निगम के ऊपर किए गए हाईकोर्ट के अवमानना के केस की सुनवाई में कोर्ट में लंबित है। उसकी अगी सुनवाई 22 सितंबर को होनी है। जिस मामले में स्पोटर्स हब को लेकर एक बार फिर से बल्टर्न पार्क परिसर में निगम द्वारा पेड़ काटे जाने के मामले को उठाया गया था।
जिसको लेकर निगम की ओर से पहले ही कोर्ट में एक भी पेड़ नहीं काटे जाने को लेकर शपथ-पत्र दिया जा चुका है। दूसरी ओर सोसायटी के जनरल सेक्रेटरी हरीश शर्मा ने बताया कि अब नई जनहित याचिका में स्पोटर्स हब प्रोजेक्ट से पार्क के ग्रीन एरिया को बाहर रखने का मामला है। जिसमें पार्क के ग्रीन एरिया को नुकसान पहुंचाने और पेड़ काटने को लेकर अब तक समुचित अथॉरिटी से मंजूरी तक नहीं ली गई है। हरीश शर्मा ने बताया कि सोसायटी स्पोटस हब प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं है, लेकिन पार्क की ग्रीनरी के नुकसान नहीं होने दिया जाएगा।
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