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Sajjan Kumar के खिलाफ दर्ज हत्या मामले में 21 जनवरी को फैसला सुना सकती है अदालत

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दिल्ली की एक अदालत 1984 के सिख विरोधी दंगों  में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार  के खिलाफ हत्या के मामले में 21 जनवरी को फैसला सुना सकती है।

 दिल्ली की एक अदालत 1984 के सिख विरोधी दंगों (1984 Anti-Sikh Riots) में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार (Sajjan Kumar) के खिलाफ हत्या के मामले में 21 जनवरी को फैसला सुना सकती है। यह मामला दंगों के दौरान सरस्वती विहार इलाके में दो लोगों की कथित हत्या से जुड़ा है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा को बुधवार को आदेश पारित करना था, लेकिन उन्होंने फैसला टाल दिया। न्यायाधीश ने कहा कि अगली तारीख 21 जनवरी तय की जाती है। फिलहाल तिहाड़ केंद्रीय जेल में बंद सज्जन कुमार (Sajjan Kumar) वीडियो कांफ्रेंस के जरिए अदालत में पेश हुए।
बता दें, अदालत ने 1 नवंबर 1984 को जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या से संबंधित मामले में अंतिम दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामला शुरू में पंजाबी बाग थाने में दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में एक विशेष जांच दल ने जांच का जिम्मा संभाला था। 16 दिसंबर 2021 को अदालत ने सज्जन कुमार (Sajjan Kumar) के विरुद्ध आरोप तय किए और उनके खिलाफ मामला प्रथम दृष्टया सही पाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, घातक हथियारों से लैस भीड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) की हत्या का बदला लेने के लिए बड़े पैमाने पर लूटपाट, आगजनी की थी और सिखों की संपत्तियों को नष्ट कर दिया था। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि भीड़ ने शिकायतकर्ता जसवंत सिंह की पत्नी के घर पर हमला किया और सिंह तथा उनके बेटे की हत्या कर दी थी। साथ ही सामान लूटकर उनके घर को आग लगा दी। सज्जन कुमार (Sajjan Kumar) पर मुकदमा चलाते हुए, अदालत को प्रथम दृष्टया यह मानने के लिए पर्याप्त सबूत मिले कि वह न केवल हमले में भागीदार थे, बल्कि उन्होंने भीड़ का नेतृत्व भी किया था।
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