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ED मामले में भारत भूषण आशु को मिली जमानत, FIR भी हुई रद्द

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पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने टेंडर घोटाला मामले में भारत भूषण आशु को जमानत दे दी है।

 पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने टेंडर घोटाला मामले में भारत भूषण आशु को जमानत दे दी है। साथ ही कोर्ट ने आशु के खिलाफ सतर्कता ब्यूरो द्वारा दर्ज की गई 2 एफआईआर को भी रद्द कर दिया।
ये था मामला-
ईडी ने 1 अगस्त को पंजाब के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता भारत भूषण आशु को टेंडर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। संघीय एजेंसी के क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ के बाद आशु (53) को हिरासत में लिया गया। ईडी ने अगस्त 2023 में आशु, लुधियाना इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष रमन बालासुब्रमण्यम और कुछ अन्य के परिसरों पर छापेमारी की थी।
धन-शोधन की जांच राज्य सरकार की 2021 की परिवहन और श्रम कार्टेज नीति से संबंधित पंजाब सतर्कता ब्यूरो की प्राथमिकी और फर्जी व्यक्तियों को भूखंडों के आवंटन के संबंध में लुधियाना इंप्रूवमेंट ट्रस्ट “घोटाले” से संबंधित शिकायतों से उपजी है।
ईडी ने कहा था कि आरोप लगाया गया था कि निविदाएं “उन ठेकेदारों को आवंटित की गईं जिन्होंने सीवीसी, खाद्य और नागरिक आपूर्ति के अध्यक्ष राकेश कुमार सिंगला के माध्यम से मंत्री (आशु) से संपर्क किया था।” आशु पंजाब सरकार में खाद्य और नागरिक आपूर्ति के पूर्व मंत्री हैं।
पंजाब सतर्कता ब्यूरो द्वारा राज्य सरकार की परिवहन और श्रम कार्टेज नीति 2021 से संबंधित एक प्राथमिकी के बाद मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की गई थी। इसके अलावा, फर्जी व्यक्तियों को प्लॉट आवंटित करने से जुड़े लुधियाना इंप्रूवमेंट ट्रस्ट घोटाले के संबंध में कई शिकायतें भी दर्ज की गईं, जिसके कारण मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू हुई।
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