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High Court का बड़ा फैसला, पंजाब के 250 गांवों की पंचायत चुनाव पर लगाई रोक

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पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव पर अपना बड़ा निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने पंजाब के करीब 250 गांवों की पंचायत चुनाव पर फिलहाल रोक लगा दी है। जानकारी के अनुसार मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पंजाब सरकार को राहत दी है।

बता दें पेश मामले में याची ने पूरे पंजाब के पंचायत चुनाव पर रोक लगाने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूरे पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और उन जगहों जहां से शिकायत मिली है केवल उन जगहों पर पंचायतों में आगे की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है।

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने उठाए ये सवाल

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार से कई सवाल किए। कोर्ट ने सरकार के वकील से पूछा कि वह बताएं कि पंचायत चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कैसे और किसने की? हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अराजकता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उल्लंघन हो रहा। एक घंटे में सरकार बताए कि क्या सरकार चुनाव की नोटिफिकेशन वापिस ले नए सिरे से बेहतर तरीके चुनाव करवाने को तैयार है या नहीं?

राज्य चुनाव अधिकारी की नियुक्त पर उठे सवाल

सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि आईएएस राज कमल चौधरी बीते अप्रैल में अपने पद से रिटायर हुए थे। उन्हें राज्य चुनाव अधिकारी बनाया गया और उन्होंने ही चुनाव की अधिसूचना जारी की गई थी। इस पर सवाल करते हुए कोर्ट ने कहा कि क्या अधिनियम के तहत, उसी आईएएस अधिकारी को राज्य चुनाव अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है जो आईएएस के रूप में कार्यरत था?

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