डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह को एक बार फिर से पैरोल मिल गई है। वह बीस दिन की सशर्त पैरोल पर बाहर आएगा। हरियाणा चुनाव आयोग को इमरजेंसी पैरोल के लिए अर्जी दी थी, जिसे मंजूर कर लिया गया है।
पैरोल के लिए जेल को भी करना पड़ता है आवेदन
मंगलवार को पैरोल की मंजूरी जिला जेल प्रशासन तक पहुंचने की संभावना है। रोहतक के मंडलायुक्त कार्यालय में भी इसकी सूचना दी जा सकती है। हालांकि इमरजेंसी पैरोल के लिए आवेदन जेल प्रशासन को भी करना पड़ता है और जेल प्रशासन ही मंजूर कर सकता है।
8 सितंबर को ही खत्म हुई थी फरलो की अवधि
सुनारिया जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे राम रहीम ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के मतदान से पांच दिन पहले 20 दिन की पैरोल मांगी थी। पैरोल को लेकर अंतिम निर्णय हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त को लेना था, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है। राम रहीम इसी आठ सितंबर को 21 दिन फरलो की अवधि खत्म होने के बाद जेल में पहुंचा था।
गुरमीत सिंह का पैरोल और चुनाव कनेक्शन
- 24 अक्टूबर 2020: अस्पताल में भर्ती मां से मिलने के लिए एक दिन की पैरोल।
- 21 मई 2021: मां से मिलने के लिए 12 घंटे की पैरोल।
- 7 फरवरी 2022: पंजाब में चुनाव था, परिवार से मिलने को 21 दिन की फरलो।
- 17 जून 2022: हरियाणा नगर निकाय का चुनाव था, 30 दिन की पैरोल।
- 14 अक्टूबर 2022: आदमपुर उपचुनाव, 40 दिन की पैरोल।
- 21 जनवरी 2023: हरियाणा में पंचायत चुनाव था, 40 दिन की पैरोल।
- 20 जुलाई 2023: हरियाणा पंचायत उपचुनाव, 30 दिन की पैरोल।
- 21 नवंबर 2023: राजस्थान चुनाव, 21 दिन की फरलो।
- 19 जनवरी 2024: लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 50 दिनों के लिए पैरोल।
- 13 अगस्त 2024: हरियाणा विधानसभा चुनाव, 21 दिन की फरलो।
चुनाव आयोग ने सोमवार को डेरा प्रमुख को पैरोल देने के लिए राज्य सरकार अनुमति दी है। राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में दुष्कर्म जैसे अपराधों का सजा काट रहा है। इससे पहले भी राम रहीम कई चुनाव से पहले जेल से बाहर आ चुका है।