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आवारा कुत्तों को लेकर फिर सख्त हुआ हाईकोर्ट, अब जारी कर दिए ये आदेश

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हरियाणा और पंजाब में आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं।

 हरियाणा और पंजाब में आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इसको लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अब सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने दोनों राज्यों के नगर निगम और प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है कि अब तक कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए क्या काम किया गया है, और कितने डॉग बाइट के मामले सामने आए हैं।
हालांकि, चंडीगढ़ में जो कुत्तों की नसबंदी का प्रोग्राम चल रहा है, उस पर कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि 2015 में जो आदेश दिए गए थे, उनका पालन नहीं हुआ, क्योंकि कुत्तों की संख्या कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ गई है। हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया है कि अब इस मामले से जुड़ी सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में भेजी जाएंगी, ताकि एक बार में पूरे देश के लिए कोई ठोस फैसला लिया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में कहा था कि देशभर में सभी राज्यों और नगर निगमों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण सही तरीके से किया जाए।
बता दें कि यह मामला सबसे पहले गुरमुख सिंह नाम के व्यक्ति ने उठाया था। उन्होंने कोर्ट को बताया कि चंडीगढ़ के रोज गार्डन में सुबह की सैर के वक्त उन्हें आवारा कुत्तों ने घेर लिया और इलाके में कई लोगों को कुत्तों ने काटा भी है।
इस केस में याचिका वकील सौरभ अरोड़ा और कुणाल मालवानी ने दाखिल की। मेनका गांधी, जो पशु अधिकार कार्यकर्ता हैं, इस केस में प्रतिवादी बनीं और उनका पक्ष वकील कुणाल डावर ने रखा। वहीं, सुनयना सिब्बल नाम की एक और पशु कार्यकर्ता भी केस में शामिल हुईं, जिनका पक्ष वकील वीरेन सिब्बल ने रखा।
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