दिल्ली आबकारी आयुक्त ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी करते हुए
दिल्ली आबकारी आयुक्त ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी करते हुए 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के लिए मतदान और मतगणना के दिनों को ‘ड्राई डे’ घोषित किया है। इसका मतलब है कि इन दिनों में शराब की दुकानें और शराब परोसने वाले प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
मतदान और नतीजे घोषित होने के दिन ड्राई डे
दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है कि 3 फरवरी को शाम 6 बजे से 5 फरवरी को शाम 6 बजे तक और फिर 8 फरवरी को मतगणना के दिन दिल्ली में ड्राई डे रहेगा। इस दौरान शहर में शराब की बिक्री और परोसने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।

क्या रहेगा बंद?
➤ शराब की दुकानें: दिल्ली में ड्राई डे के दौरान शराब की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी।
➤ होटल और रेस्तरां: होटल और रेस्तरां में शराब नहीं परोसी जाएगी।
➤ क्लब और अन्य प्रतिष्ठान: जिन क्लबों या प्रतिष्ठानों को शराब बेचने का लाइसेंस दिया गया है उन्हें भी शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी।

लाइसेंस की स्थिति
कुछ प्रतिष्ठानों को शराब रखने और बेचने के लिए अलग-अलग प्रकार के लाइसेंस जारी किए गए हैं फिर भी इन्हें ड्राई डे के दौरान शराब परोसने की अनुमति नहीं होगी। इसमें गैर-स्वामित्व वाले क्लब, स्टार होटल और रेस्तरां भी शामिल हैं।