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Punjab Government ने उद्योग जगत को दी बड़ी राहत, कैबिनेट ने औद्योगिक प्लॉट ट्रांसफर पॉलिसी को दी मंजूरी

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मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने पंजाब की ट्रांसफर पॉलिसी में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दे दी है।

 मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने पंजाब की ट्रांसफर पॉलिसी में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दे दी है, जिससे अस्पतालों, होटलों, औद्योगिक पार्कों और अन्य स्वीकृत उद्देश्यों के लिए औद्योगिक प्लॉटों के इस्तेमाल की अनुमति मिल गई है। इस संबंध में फैसला आज यहां मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया।
मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि ट्रांसफर पॉलिसी इससे पहले 2008, 2016 और 2021 में लाई गई थी। हालांकि, 2021 में लाई गई पॉलिसी की कुछ प्रतिबंधात्मक शर्तों पर औद्योगिक एसोसिएशनों ने आपत्ति जताई थी। जवाब में, एक कमेटी ने उद्योगपतियों के अनुरोधों की समीक्षा की और फ्रीहोल्ड प्लॉटों पर लागू बदलावों का प्रस्ताव रखा।
संशोधित पॉलिसी के अनुसार, औद्योगिक प्लॉट के रिजर्व प्राइस का 12.5 फीसदी ट्रांसफर चार्ज लागू होगा। लीजहोल्ड औद्योगिक प्लॉट/शेड को फ्रीहोल्ड में बदलने की मंजूरी कैबिनेट ने विशेष रूप से पीएसआईईसी द्वारा प्रबंधित लीजहोल्ड औद्योगिक प्लॉट और शेड को फ्रीहोल्ड में बदलने की नीति को भी मंजूरी दी। ये प्लॉट और शेड मूल रूप से लीजहोल्ड आधार पर आवंटित किए गए थे, जिनमें जटिल रूपांतरण खंड थे, जो संपत्ति के लेन-देन में कठिनाइयों का कारण बन रहे थे।
नई नीति का उद्देश्य औद्योगिक प्लॉट के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना, व्यापार करने में आसानी बढ़ाना, आवंटियों के बीच मुकदमेबाजी और अनिश्चितता को कम करना है। इसके अलावा, इस हस्तांतरण से राज्य के लिए अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न होने की उम्मीद है। एमएसई सुविधा परिषद नियम-2021 में संशोधन कैबिनेट ने एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 के तहत एमएसई सुविधा परिषद नियम-2021 में संशोधन को मंजूरी दी।
वर्तमान में, संबंधित उपायुक्तों के नेतृत्व में जिला स्तर पर सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषदें काम कर रही हैं। हालांकि, इस अधिनियम के तहत पुरस्कारों से संबंधित भुगतान में देरी हो रही है। अब भारत सरकार के दिशा-निर्देशों की तर्ज पर एक तंत्र बनाया जाएगा, ताकि पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 के तहत भूमि राजस्व के बकाया के रूप में ऐसे पुरस्कारों की वसूली में तेजी लाई जा सके।
पंजाब जल संसाधन विभाग जूनियर इंजीनियर (ग्रुप-बी) सेवा नियम संशोधन को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने पंजाब जल संसाधन विभाग में जूनियर इंजीनियर (ग्रुप-बी) से संबंधित सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत जेई के 15 प्रतिशत पद पदोन्नति के लिए आरक्षित हैं, जिनमें से 10 प्रतिशत पद जूनियर ड्राफ्ट्समैन, सर्वेयर, वर्क मिस्त्री, अर्थ वर्क मिस्त्री और अन्य में से भरे जाएंगे। अब इस कोटे के तहत नहर पटवारी और राजस्व क्लर्क जिनके पास अपेक्षित योग्यता (किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री) है और अपेक्षित अनुभव है, वे भी इस पदोन्नति के लिए पात्र होंगे। इस कदम से विभाग में अनुभवी कर्मचारी आएंगे और कर्मचारियों को उच्च योग्यता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
वित्त विभाग के अंतर्गत विभिन्न निदेशालयों के विलय को हरी झंडी
प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने तथा व्यय में कमी लाने के लिए मंत्रिमंडल ने वित्त विभाग के अंतर्गत विभिन्न निदेशालयों के विलय को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत लघु बचत, बैंकिंग एवं वित्त तथा लॉटरी निदेशालयों का विलय किया जाएगा तथा अब इसका नाम लघु बचत, बैंकिंग एवं लॉटरी निदेशालय होगा। डी.पी.एड. तथा डी.एफ.आर.ई.आई. का भी विलय किया जाएगा तथा इसका नाम लोक उद्यम एवं वित्तीय संसाधन निदेशालय होगा। कोषागार एवं लेखा, पेंशन एवं एनपीएस के विभिन्न निदेशालयों का भी विलय किया जाएगा तथा अब इसका नाम कोषागार एवं लेखा, पेंशन एवं एनपीएस निदेशालय होगा। इस पुनर्गठन से राज्य को प्रतिवर्ष लगभग 2.64 करोड़ रुपए की बचत होने की संभावना है।
राज्य एस.एन.ए. कोषागार के लिए नए पदों के सृजन को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार चंडीगढ़ में स्थापित राज्य एस.एन.ए. कोषागार के लिए नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के अंतर्गत धनराशि का हस्तांतरण अब एस.एन.ए. स्पर्श प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। राज्य एसएनए कोषागार के संचालन के लिए नौ पदों को मंजूरी दी गई है, जिनमें जिला कोषागार अधिकारी, कोषागार अधिकारी, दो वरिष्ठ सहायक, चार लिपिक और एक सेवक शामिल हैं।
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