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Punjab चुनाव आयुक्त को निगम चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए 15 दिन का और समय

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पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पंजाब चुनाव आयुक्त को राज्य में नगर निगम चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया।

 पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पंजाब चुनाव आयुक्त को राज्य में नगर निगम चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया। राज्य चुनाव आयुक्त की तरफ कोर्ट को बताया गया कि 7 दिसंबर तक वोटर लिस्ट तैयार कर ली जाएगी, उसके बाद चुनावों का शेड्यूल जारी कर देंगे।
हाईकोर्ट ने इस जवाब के बाद चुनाव आयोग को समय देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी और कहा कि अगर 2 हफ्तों के भीतर कार्रवाई नहीं की गई तो सख्त आदेश दिए जाएंगे। यह घटनाक्रम चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करने के न्यायालय के निर्देश का पालन न करने के लिए खिलाफ दायर अवमानना याचिका के बाद सामने आया है।
42 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में चुनाव होने हैं। कुछ नगर पालिकाओं में 4 साल से चुनाव नहीं हुए हैं। दोपहर के भोजन से पहले के सत्र में कोर्ट ने चुनाव आयुक्त को यह बताने के लिए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद अधिसूचना क्यों नहीं जारी की गई। जस्टिस हरकेश मनुजा अवमानना याचिका को एक अर्जी पर सुनवाई कर रहे थे।
दोपहर के भोजन के बाद राज्य चुनाव आयुक्त की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना तैयार है और 8 दिसंबर तक प्रकाशित कर दी जाएगी। 14 अक्तूबर को हाईकोर्ट ने पंजाब के राज्य चुनाव आयोग और पंजाब सरकार को नए सिरे से परिसीमन किए बिना 15 दिनों के भीतर नगर निगम चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आदेश जारी किए थे। इसके खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी।

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