1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।
जालंधर ईडी ने 62.13 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी से संबंधित कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चरणजीत सिंह बजाज और कंपनी प्योर मिल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (पीएमपीपीएल) सहित चार अन्य आरोपियों के खिलाफ मोहाली के विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के खिलाफ शिकायत दर्ज की।
विशेष न्यायालय ने 30 अक्टूबर, 2024 को अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया गया। अधिकारियों ने कहा कि ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो, ईओयू-IV, नई दिल्ली द्वारा आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।
ईडी की जांच से पता चला कि उपर्युक्त फॉर्म ने उस उद्देश्य के लिए ऋण का उपयोग नहीं किया जिसके लिए इसे दिया गया था। मेसर्स पीएमपीपीएल के एमडी चरणजीत सिंह बजाज ने कथित तौर पर विभिन्न शेल संस्थाओं के माध्यम से अपराध की आय (पीओसी) को डायवर्ट किया।
अधिकारियों ने बताया कि इसके अलावा, धोखाधड़ी के तरीकों का उपयोग करके 37.82 करोड़ रुपये की PoC को विभिन्न संबंधित संस्थाओं में भेजा गया। बयान में कहा गया कि ईडी ने पहले 11 अलग-अलग परिसरों में तलाशी ली थी, जिसमें 1.14 करोड़ रुपये की नकदी और सोना बरामद हुआ था। अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले ईडी ने 24.94 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति भी जब्त की थी। मामले में अधिक जानकारी का इंतजार है। आगे की जांच जारी है।