Punjab सरकार ने राज्य के लोगों को दिवाली का तोहफा देते हुए प्लॉटों की रजिस्ट्री के लिए एनओसी की शर्त को खत्म कर दिया है।
पंजाब की भगवंत मान सरकार प्रदेश के विकास के साथ-साथ राज्य के लोगों के जीवन स्तर को भी बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से कई अहम कदम उठाए गए हैं।
इसी के तहत पंजाब सरकार ने राज्य के लोगों को दिवाली का तोहफा देते हुए प्लॉटों की रजिस्ट्री के लिए एनओसी की शर्त को खत्म कर दिया है। इस बात की जानकारी खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दी है।
राज्यपाल से मिली मंदूरी
सीएम भगवंत मान ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि पंजाब अपार्टमेंट और प्रॉपर्टी रेगुलेशन (संशोधन) एक्ट, 2024 को राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने मंजूरी दे दी है।
इसके लिए सीएम मान ने पंजाब के राज्यपाल का धन्यवाद भी किया है। उन्होंने बताया कि इस एक्ट के तहत भूमि के दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की प्रथा को खत्म कर दिया जाएगा।
ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਟ/ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। #NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ @BhagwantMann ਅਤੇ #AAP ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ… pic.twitter.com/0ar8T4ILjx
— AAP Punjab (@AAPPunjab) October 24, 2024