दोपहिया वाहन पर सफर करते समय अब सिख महिलाओं को भी हेलमेट पहनना होगा।
दोपहिया वाहन पर सफर करते समय अब सिख महिलाओं को भी हेलमेट पहनना होगा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आज स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।
साथ ही पगड़ी पहनने वाले सिख पुरुषों को हेलमेट से छूट दी गई है, लेकिन सिख महिलाओं के लिए हेलमेट अनिवार्य होगा।
हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को उन सिख महिलाओं के भी चालान काटने का निर्देश दिया, जो बिना हेलमेट ड्राइविंग करती हैं या पीछे बिना हेलमेट पहने बैठती हैं। साथ ही काटे जाने वाले चालानों का ब्याैरा कोर्ट में पेश करने को कहा।
जुलाई 2018 में सभी सिख महिलाओं को मिली थी छूट
बता दें कि जब हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई की तो चंडीगढ़ प्रशासन ने अपने हलफनामे में बेंच को बताया कि 6 जुलाई 2018 को मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया गया था।
इसमें सिर्फ पगड़ी पहनने वाली सिख महिलाओं को हेलमेट से छूट दी गई थी, लेकिन अन्य सिख महिलाओं के लिए हेलमेट अनिवार्य किया गया था। इस संशोधन का सिख समाज के धार्मिक संगठनों ने कड़ा विरोध किया था।
विरोध के चलते UT प्रशासन ने केंद्र सरकार से सलाह मांगी तो भी सिख महिलाओं को छूट देने की सलाह मिली, जिसे एक्ट में शामिल किया गया और सभी सिख महिलाओं को हेलमेट से छूट दी गई।