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Chandigarh: शराब की दुकानों पर लगी रोक हटाई गई, सुप्रीम कोर्ट ने रोक हटाई

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चंडीगढ़ शराब की दुकानें: ई-नीलामी 28 मार्च यानी शुक्रवार को होटल पार्क व्यू में हुई, लेकिन नीलामी विवादों से घिर गई।

चंडीगढ़ में शराब की दुकानों पर प्रतिबंध हटा लिया गया है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ में शराब की दुकानों पर रोक लगा दी थी। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को फिर से हाईकोर्ट भेज दिया है।
आपको बता दें कि चंडीगढ़ में शराब की दुकानें अप्रैल के पहले तीन दिन बंद रहेंगी। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। इसने 1, 2 और 3 अप्रैल को बंद रखने का आदेश दिया है। पुरानी नीति के तहत, ठेके 31 मार्च तक खुले रहेंगे।

जानिए क्या है पूरा मामला.

ई-नीलामी 28 मार्च यानी शुक्रवार को होटल पार्क व्यू में आयोजित की गई थी, लेकिन यह नीलामी विवादों से घिर गई। इस संबंध में विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। चंडीगढ़ वाइन कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि नीलामी नियमों का पालन किए बिना आयोजित की गई। इसमें 97 में से 93 निविदाकर्ता एक ही समूह के हैं।
उधर, पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। यह नीति एक अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। दावा किया गया है कि पहली बार ई-टेंडर प्रक्रिया अपनाई गई और इसमें पूरी ईमानदारी बरती गई।
एसोसिएशन ने मुख्य सचिव के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने चेतावनी भी दी कि यदि इस मामले में सही निर्णय नहीं लिया गया तो एसोसिएशन आबकारी विभाग के खिलाफ कोर्ट जाएगी। एक सांसद के माध्यम से संसद में शिकायत दर्ज कराई गई।

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