नगर निगम और काउंसिल चुनाव मामले में Punjab सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है।
नगर निगम और काउंसिल चुनाव मामले में Punjab सरकार को Supreme Court से राहत मिली है। कोर्ट ने पंजाब सरकार को चुनाव कराने के लिए आठ हफ्ते का समय दिया है।
इसके चलते सरकार द्वारा जनवरी में चुनाव की अधिसूचना जारी करने की उम्मीद है। इससे पहले राज्य सरकार ने Punjab और Haryana High Court के आदेश को Supreme Court में चुनौती दी थी।
उस आदेश में Punjab सरकार के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया गया था और उसे 15 दिनों के भीतर चुनाव अधिसूचना जारी करने को कहा गया था।
Phagwara, अमृतसर, पटियाला, Jalandhar और Ludhiana Municipal Corporations के साथ-साथ राज्य की 42 नगर परिषदों का पांच साल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
इन कार्यकालों के समाप्त होने के बाद से काफी समय बीत चुका है, फिर भी सरकार ने चुनाव नहीं कराए हैं। यह मुद्दा Punjab और Haryana High Court के समक्ष उठाया गया था, जहां से चुनाव कराने का आदेश देने को कहा गया था।
14 October को सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश दिया था कि 15 दिन के अंदर चुनाव अधिसूचना जारी की जाए, वह भी बिना वार्डों में क्षेत्रों को विभाजित किए।
हालांकि, यह प्रक्रिया तय समय सीमा में पूरी नहीं की गई, जिसमें कई सरकारी छुट्टियां भी शामिल थीं। नतीजतन, इस मामले को लेकर अवमानना याचिका दायर की गई।
याचिका पर सुनवाई करते हुए High Court ने अवमानना का नोटिस जारी किया और निर्देश दिया कि दस दिन के अंदर चुनाव अधिसूचना जारी की जाए।
कोर्ट ने साफ किया कि इस नई समय सीमा में पालन न करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना और अवमानना का मामला शुरू किया जाएगा।